लखनऊ. वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बलात्कार के आरोप में राजधानी के गोमती नगर थाने पर शनिवार रात दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में मंगलवार को शिकायतकर्ता महिला का नियम 164 के तहत मजिस्टे्रट के सामने बयान दर्ज किया गया. गाजियाबाद की एक महिला की शिकायत पर शनिवार रात राजधानी के गोमती नगर थाने पर ठाकुर तथा उनकी पत्नी नूतन के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 504 (इरादतन बेइज्जत करना) और 506 (डराना धमकाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उसी दिन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर टेलीफोन पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए ठाकुर ने हजरतगंज कोतवाली में एक तहरीर दी थी.’वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बलात्कार के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में मंगलवार को शिकायतकर्ता महिला का नियम 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कर लिया गया है.ए मुथा जैन, पुलिस महानिरीक्षक (लोक शिकायत)
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आइपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बलात्कार का मामला
लखनऊ. वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बलात्कार के आरोप में राजधानी के गोमती नगर थाने पर शनिवार रात दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में मंगलवार को शिकायतकर्ता महिला का नियम 164 के तहत मजिस्टे्रट के सामने बयान दर्ज किया गया. गाजियाबाद की एक महिला की शिकायत पर शनिवार रात राजधानी के गोमती नगर थाने […]
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