प्रार्थी को भी हाथी के हमले में मारे गये लोगों की सूची देने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगीरांची . झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हाथियों के हमले में मारे गये लोगों को उचित मुआवजा व हाथियों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि मुआवजा भुगतान की क्या स्थिति है. कितना मुआवजा मिलता है. साथ ही प्रार्थी को हाथी के हमले में मारे गये लोगों की सूची देने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने छह अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जयशंकर त्रिपाठी ने खंडपीठ को बताया गया कि हाथियों के हमले में लगभग 1010 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. 1600 से अधिक लोग घायल हुए हंै. सैकड़ों घरों को क्षति पहुंची है. फसलों को नुकसान हुआ है. जान माल की क्षति पर राज्य सरकार की ओर से जो मुआवजा दिया जाता है, वह काफी कम है. गौरतलब है कि प्रार्थी रिटायर्ड आइएफएस अधिकारी नरंेद्र मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है.
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हाथी के मामले में राज्य सरकार को विस्तृत जवाब देने का निर्देश
प्रार्थी को भी हाथी के हमले में मारे गये लोगों की सूची देने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगीरांची . झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हाथियों के हमले में मारे गये लोगों को उचित मुआवजा व हाथियों की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस […]
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