नयी दिल्ली. उपभोक्ता अपनी शिकायतों पर निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों द्वारा की गयी कार्रवाई की स्थिति के बारे में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) से सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने यह व्यवस्था दी है. कानून के तहत निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियांे से सवाल पूछने के लिए इसे एक बड़ा निर्देश माना जा रहा है. सूचना आयुक्त बसंत सेठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत उपभोक्ता ट्राइ से सेवाप्रदाता द्वारा उनकी शिकायत पर की गयी कार्रवाई का ब्योरा जान सकते हैं.सीआइसी ने दिल्ली के अक्षय कुमार मल्होत्रा की अपील पर यह आदेश दिया. मल्होत्रा ने वोडाफोन के खिलाफ अनचाही कॉल्स व एसएमएस की शिकायत पर हुई कार्रवाई की स्थिति की जानकारी ट्राइ से चाही थी. उनका नंबर ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ रजिस्टरी में पंजीकृत है. उन्हांेने ट्राइ के पास कई शिकायतंे की थी. हालांकि, उन्हांेने अपने आरटीआइ आवेदन में 22 सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हांेने मुख्य रूप से इस बारे मंे कार्रवाई नहीं होने के बारे में ब्योरा मांगा था. ट्राइ ने उन्हंें वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी थी. ट्राइ ने दावा किया था कि ट्राइ कानून के तहत उसे यह अधिकार नहीं है. उसने कहा था कि आरटीआइ कानून के तहत सिर्फ सूचना प्रदान करने के लिए निजी सेवाप्रदाता से सूचना नहीं मांगी जा सकती. इस दलील को खारिज करते हुए सेठ ने कहा कि ट्राइ इस तरह के मामले मंे एकमात्र प्राधिकरण है.
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फोन शिकायत की स्थिति जानने के लिए ट्राइ में दायर करें
नयी दिल्ली. उपभोक्ता अपनी शिकायतों पर निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों द्वारा की गयी कार्रवाई की स्थिति के बारे में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) से सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने यह व्यवस्था दी है. कानून के तहत निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियांे […]
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