नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने एमसीडी के एक इंजीनियर के साथ मारपीट करने और उसे पश्चिमी दिल्ली में एक अवैध निर्माण को गिराने से रोकने के आरोपी आप विधायक जरनैल सिंह को गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण को गुरुवार को सात सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया. न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने विधायक को दी गयी राहत देते हुए कहा, ‘पुलिस इस मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ा रही है. एक विधायक क्या कर सकता है? और कई मामले इससे ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही.’ अदालत ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के पास अवैध निर्माण को गिराने का आदेश है, तो वे आदेश पर अमल क्यों नहीं करते. अदालत ने कहा कि विधायक को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के 18 मई के आदेश को सात सितंबर तक बढ़ाया जाता है. तिलक नगर के विधायक सिंह की याचिका पर अदालत ने उक्त निर्देश दिये. निचली अदालत ने जरनैल सिंह को अग्रिम जमानत देने से दो मई को इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में गुहार लगायी थी.
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हाइकोर्ट ने जरनैल सिंह को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण को बढ़ाया
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने एमसीडी के एक इंजीनियर के साथ मारपीट करने और उसे पश्चिमी दिल्ली में एक अवैध निर्माण को गिराने से रोकने के आरोपी आप विधायक जरनैल सिंह को गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण को गुरुवार को सात सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया. न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने विधायक को दी […]
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