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रिम्स के निदेशक को हटाया जाये : हाइकोर्ट

रांची: हाइकोर्ट ने रिम्स के प्रभारी निदेशक एसके चौधरी को हटाने और नये सिरे से निदेशक नियुक्त करने का आदेश दिया है. इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने कहा कि रिम्स में प्रभारी निदेशक इस पद के लिए अर्हता नहीं रखते हैं. नये निदेशक की नियुक्ति […]

रांची: हाइकोर्ट ने रिम्स के प्रभारी निदेशक एसके चौधरी को हटाने और नये सिरे से निदेशक नियुक्त करने का आदेश दिया है. इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने कहा कि रिम्स में प्रभारी निदेशक इस पद के लिए अर्हता नहीं रखते हैं. नये निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रार्थी तुलसी महतो चाहें तो भाग ले सकते हैं.
क्या था याचिका में : इस संबंध में डॉ तुलसी ने याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि रिम्स अधीक्षक को ही निदेशक का प्रभार दे दिया गया है. रिम्स रूल्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ रैंक के अधिकारी को प्रभारी निदेशक बनाया गया, जो गलत है.

पिछले एक साल से रिम्स निदेशक का कार्य प्रभार में चल रहा है. इन्हें पद पर बनाये रखना नियमों के खिलाफ है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि स्थायी निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है. शीघ्र नियुक्ति कर दी जायेगी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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