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डॉ केके सिन्हा पर हमला व रंगदारी मामला : आजसू विधायक कमल दोषी करार, 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

डॉ केके सिन्हा पर हमला व रंगदारी मामले में 21 साल बाद कोर्ट का फैसला रांची : लोहरदगा से आजसू विधायक कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा को डॉ केके सिन्हा पर जानलेवा हमला करने व उनसे रंगदारी मांगने का दोषी करार दिया गया है. दोनों को धारा 307, 323 व 448 के तहत दोषी […]

डॉ केके सिन्हा पर हमला व रंगदारी मामले में 21 साल बाद कोर्ट का फैसला
रांची : लोहरदगा से आजसू विधायक कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा को डॉ केके सिन्हा पर जानलेवा हमला करने व उनसे रंगदारी मांगने का दोषी करार दिया गया है. दोनों को धारा 307, 323 व 448 के तहत दोषी करार दिया गया है.
न्यायायुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने सोमवार को 21 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने 23 जून को सजा सुनाने की तिथि तय की है. कोर्ट के फैसले के बाद कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. घटना 28 सितंबर 1993 की है. शाम पांच बजे के करीब आजसू के तीन लोगों ने बरियातू रोड बड़गाईं स्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ केके सिन्हा के चेंबर में घुस कर रंगदारी की मांग की थी.
रंगदारी नहीं देने पर तीनों ने डॉ केके सिन्हा पर थप्पड़ व घूंसा चलाया था. पिस्तौल से फायरिंग भी की थी. मारपीट की घटना में आजसू के सुदर्शन भगत की मौत हो गयी थी. कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा घायल हो गये थे. इसी घटना को लेकर दोनों के खिलाफ सदर थाना में मामला (कांड संख्या-95/1993) दर्ज किया गया था.
28 दिसंबर 1993 की शाम डॉ केके सिन्हा के आवास पर मारपीट हुई थी. उस वक्त डॉ केके सिन्हा अपने तीन साथी चिकित्सक डॉ केदार कुलकर्णी, डॉ अरुण सरकार और डॉ मिथिलेश दास के साथ बातचीत कर रहे थे. तभी सुदर्शन भगत, कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा उनके चैंबर में पहुंचे और कुरसी पर बैठ गये. फिर खुद का परिचय आजसू नेता के रूप में देते हुए कहा कि पटना जाना है, पैसे चाहिए.
डॉ सिन्हा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो सुदर्शन भगत ने उन्हें तमाचा मार दिया था. कमल किशोर भगत ने उनके चेहरे पर घूंसा चलाया, जिससे डॉ सिन्हा का ओठ कट गया. अलेस्टेयर बोदरा ने भी उन पर हाथ चलाया, जिसमें डॉ सिन्हा की उंगली टूट गयी. डॉ सिन्हा ने उस वक्त बयान दिया था कि तीनों के पास हथियार थे. एक ने हवा में फायरिंग की थी. मारपीट के कारण वहां हंगामा खड़ा हो गया था और क्लिनिक के कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने तीनों हमलावरों को घेर लिया था.
फिर रॉड और डंडे से तीनों की पिटाई की थी. उनके हाथ-पैर बांध दिये थे. घटना की जानकारी मिलने पर तत्कालीन सिटी एसपी आलोक राज वहां पहुंचे थे और तीनों हमलावरों को आरएमसीएच (अब रिम्स) पहुंचाया था. इलाज के दौरान एक हमलावर आजसू के सुदर्शन भगत की मौत हो गयी थी. पुलिस ने घटनास्थल से एक एंबेसडर कार (बीआर-14बी-0964) और एक हथियार जब्त किया था.
मरीज देखने से इनकार किया था : मारपीट की घटना में घायल कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा ने इलाज के दौरान बयान दिया था कि वे लोग छात्र नईम खान का इलाज कराने डॉ केके सिन्हा के क्लिनिक गये थे. डॉ सिन्हा ने जब उसे देखने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए यह जरूर कहा था कि अगर मरीज मर गया, तो ठीक नहीं होगा. इसी के बाद उनलोगों के साथ कई लोगों ने मारपीट की थी.
बोले डॉ केके सिन्हा
मुङो न्याय मिला
रांची. वरिष्ठ चिकित्सक डॉ केके सिन्हा ने अदालत द्वारा कमल किशोर भगत को दोषी करार दिये जाने पर न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है. कहा : मुङो न्याय मिला. इस फैसले से लोगों का न्यायालय पर विश्वास बढ़ेगा. डॉ सिन्हा ने प्रभात खबर से कहा : मुङो आज भी वह दिन याद है, जब कमल किशोर भगत अपने तीन साथियों के साथ मेरे चेंबर में आ गया था.
मैं उस समय मरीज देख रहा था. उसने मुझसे 40 हजार रुपये की मांग की थी. मैंने उससे कहा कि पैसा नहीं दूंगा. यह बात सुनते ही कमल किशोर भगत व उसके साथी मुङो मारने लगे. मारपीट में मेरे दायें हाथ की अंगुली टूट गयी. मेरे होंठ पर भी घूंसा से मारा गया था. मैं चिल्लाने लगा था.
मैं कह रहा था कि देखो यह व्यक्ति मुङो मार कर भाग रहा है. कर्मचारी मेरे होंठ से खून निकलते देख चिल्लाने लगे थे. तीनों हमलावर बेखौफ जा रहे थे, तभी मरीज के परिजनों को इसकी जानकारी हुई कि इन लोगों ने मुङो मारा है. इसके बाद लोगों ने हमलावरों को घेर लिया और उनकी पिटाई की. कमल किशोर भगत को दोषी करार दिये जाने के फैसले का मैं सम्मान करता हूं.
‘‘न्यायालय पर पूरा भरोसा है. पार्टी विधायक को न्याय मिलेगा. मंगलवार को कोर्ट का फैसला आनेवाला है. इसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी.
डॉ देवशरण भगत, केंद्रीय प्रवक्ता, आजसू

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