नयी दिल्ली. सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करनेवाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान कानून, 1952 के दायरे में आनेवाले सभी नियोक्ताओं के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या (यूएएन) सोमवार को अनिवार्य कर दिया. इपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने बताया कि हमने इपीएफ एंड एमपी एक्ट के दायरे में आनेवाले सभी संगठनों के लिए यूएएन अनिवार्य करनेवाले मसौदा आदेश को अधिसूचित कर दिया है. यूएएन सुविधा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले साल अक्तूबर में की गयी थी.मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जालान ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु में करीब 150 नियोक्ताओं की बैठक के बाद कहा था कि औपचारिकताओं की गणना के लिए समय सीमा 25 अगस्त है ,जिसके बाद आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 एवं अन्य लागू कानूनों में दिये गये अधिकारों के तहत कार्रवाई की जायेगी. यूएएन एक ऐसी संख्या है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी जीवन पर्यंत कर सकता है और नौकरी बदलने पर उसे पीएफ स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा. निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वह एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार के तहत काम बदलते रहते हैं. इपीएफओ ने पिछले साल जुलाई में नियोक्ताओं को चार करोड़ से अधिक यूएएन जारी किये हैं. ये संख्या उसके बाद कर्मचारियों को उपलब्ध करायी गयी और फिर इन्हें पैन, बैंक खाता और आधार नंबर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गयी.
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सभी नियोक्ताओं के लिए यूएएन अनिवार्य
नयी दिल्ली. सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करनेवाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान कानून, 1952 के दायरे में आनेवाले सभी नियोक्ताओं के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या (यूएएन) सोमवार को अनिवार्य कर दिया. इपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने बताया कि हमने इपीएफ एंड एमपी एक्ट के […]
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