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मैगी विवाद : अदालत ने दिया अमिताभ, माधुरी, प्रीति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर की एक जिला अदालत ने यहां की पुलिस को नेस्ले के दो अधिकारियों और मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके फिल्म सितारे अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने काजी […]

मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर की एक जिला अदालत ने यहां की पुलिस को नेस्ले के दो अधिकारियों और मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके फिल्म सितारे अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाना को पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और शिकायत की जांच का निर्देश दिया. अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि मामले में जांच के दौरान यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है. अदालत ने वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को यह निर्देश दिया. याचिका में नेस्ले के प्रबंध निदेशक मोहन गुप्ता, उसके संयुक्त निदेशक सबब आलम और अलग-अलग समय पर मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके तीनों फिल्मी सितारे अमिताभ, माधुरी और प्रीति के नाम शामिल हैं. शिकायत में दावा किया गया है कि उन्होंने 30 मई को मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक की एक दुकान से मैगी खरीदी थी, जिसे खाने के बाद वह बीमार पड़ गये. इसी वजह से उन्होंने नूडल्स बनानेवाली कंपनी नेस्ले और इस उत्पाद के ब्रैंड एंबेसडर रहे फिल्म सितारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. लेनिन चौक काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाना के तहत आता है. मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 270 (नुकसानदेह कृत्य जिससे प्राणघातक बीमारी के संक्रमण का खतरा हो), 273 (हानिकारक भोजन या पेय पदार्थ की बिक्री), 276 (अलग औषधि के तौर पर या तैयार औषधि की बिक्री) तथा 420 (धोखाधडी और बेईमानी) के तहत दर्ज किया गया है.

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