नयी दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विदेश में कालाधन रखनेवाले व्यक्तियों के बारे में सूचनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखा जाये क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही से डेटा देनेवाले देश को भविष्य में भारत की मदद नहीं करने का बहाना मिल जायेगा. सीबीडीटी ने विदेश में अवैध रूप से धन रखने के मामलों में नवीनतम दिशा-निर्देशों में अधिकारियों को यह सलाह दी है. इसके अनुसार, अनेक देशों में सरकारों ने अपने नागरिकों को प्रतिबद्धता जतायी है कि अगर सामनेवाला देश सूचनाओं की गोपनीयता व अन्य संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो कर संधियों के तहत उनकी सूचना नहीं दी जायेगी. उल्लेखनीय है कि अनेक मामले सामने आये हैं जिनमें सरकार ने संधि की शतार्ें का हवाला देते हुए विदेश में कालाधन रखने वालों के नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है.
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कालाधन मामले की सूचनाएं गोपनीय रखें : सीबीडीटी
नयी दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विदेश में कालाधन रखनेवाले व्यक्तियों के बारे में सूचनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखा जाये क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही से डेटा देनेवाले देश को भविष्य में भारत की मदद नहीं करने का बहाना मिल […]
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