मामला रोहतांग दर्रे में वाहनों के परिचालन कानयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में सभी डीजल एवं पेट्रोल पर्यटन वाहनों का प्रवेश सीमित करने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. एनजीटी के आदेश में इन वाहनों की संख्या को 14 अगस्त तक के लिए प्रतिदिन 1000 तक सीमित करने की बात कही गयी थी. शीर्ष अदालत ने हरित न्यायाधिकरण के सिर्फ एक निर्देश पर रोक लगायी. इस निर्देश में कहा गया था कि 13,050 फुट ऊंचे दर्रे पर परिचालन की अनुमति से पहले सभी वाहनांे की प्रदूषण जांच होनी चाहिए और उन्हें प्रमाण पत्र लेने होंगे. रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को सुदूर जिले लाहौल और स्पीति से जोड़ता है. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस यूयू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि टैक्सी संचालक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रख सकते हैं. वह उनकी त्वरित सुनवाई करेगा. टैक्सी संचालकों को हिमाचल प्रदेश सरकार से समर्थन मिला है, जिसका कहना है कि एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप चलने में बहुत सी समस्याएं हैं.
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एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
मामला रोहतांग दर्रे में वाहनों के परिचालन कानयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में सभी डीजल एवं पेट्रोल पर्यटन वाहनों का प्रवेश सीमित करने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. एनजीटी के आदेश में इन वाहनों की संख्या को 14 अगस्त तक के लिए […]
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