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रजिस्ट्रार के विरुद्ध जांच के आदेश

रांची: राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉ सैयद अहमद ने रांची विवि के रजिस्ट्रार डॉ अमर कुमार चौधरी की नियुक्ति की जांच के आदेश दिये हैं. राज्यपाल ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित विनोबा भावे विवि के कुलपति व रांची विवि के कुलपति से डॉ चौधरी के संबंध में 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट […]

रांची: राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉ सैयद अहमद ने रांची विवि के रजिस्ट्रार डॉ अमर कुमार चौधरी की नियुक्ति की जांच के आदेश दिये हैं. राज्यपाल ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित विनोबा भावे विवि के कुलपति व रांची विवि के कुलपति से डॉ चौधरी के संबंध में 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट राजभवन को भेजने का आदेश दिया है.

राज्यपाल ने पूछा है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता को डॉ चौधरी द्वारा पूरा नहीं किये जाने के बावजूद किन परिस्थितियों में उनके नाम की अनुशंसा उक्त पद के लिए की गयी. राज्यपाल ने यह कार्रवाई भारतीय जनता युवा मोरचा के प्रदेश संयोजक राजीव रंजन नाथ शाहदेव द्वारा की गयी शिकायत के आलोक में की है. मालूम हो कि राजभवन को दिये शिकायत पत्र के साथ सूचनाधिकार से मांगी गयी जानकारियों के कागज भी संलग्न किये गये हैं. पत्र में लिखा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रजिस्ट्रार के लिए निर्धारित अर्हता रांची विवि के वर्तमान रजिस्ट्रार डॉ चौधरी पूरी नहीं कर रहे हैं.

आयोग की शर्तो के मुताबिक, 15 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, जबकि वर्तमान रजिस्ट्रार के पास सिर्फ 13 वर्ष नौ दिन का ही अनुभव है. विनोबा भावे विवि प्रशासन द्वारा भी लिखित रूप से अर्हता पूरी नहीं किये जाने की बात कही गयी है. इसके बावजूद आयोग द्वारा डॉ एके चौधरी के नाम की अनुशंसा की गयी. निर्धारित अर्हता के अनुसार स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जबकि डॉ चौधरी को 52.8 प्रतिशत अंक ही मिले थे.

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