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संसद से फिर पारित होगा भूमि सीमा समझौता विधेयक

नयी दिल्ली. संसद को अगले हफ्ते भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता विधेयक फिर पारित करना होगा, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा इस सप्ताह पारित किये गये विधेयक में मसौदा संबंधी कुछ त्रुटियां है. संभवत: ऐसा पहली बार हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक में मसौदा संबंधी कोई त्रुटि हुई है. संसदीय सूत्रों ने बताया कि संविधान (119वां […]

नयी दिल्ली. संसद को अगले हफ्ते भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता विधेयक फिर पारित करना होगा, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा इस सप्ताह पारित किये गये विधेयक में मसौदा संबंधी कुछ त्रुटियां है. संभवत: ऐसा पहली बार हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक में मसौदा संबंधी कोई त्रुटि हुई है. संसदीय सूत्रों ने बताया कि संविधान (119वां संशोधन) विध्ेायक के जरिये 1974 का भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता साकार होगा. इस विधेयक को पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में रखा जायेगा. इस विधेयक को जब पेश किया गया तो इसकी संख्या 119वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में थी. यह विधेयक जब पारित हुआ तो यह संविधान का 100वां संशोधन बना, क्योंकि संसद में कई संविधान संशोधन विधेयक पेश होते हैं, लेकिन पारित होनेवाले ऐसे विधेयकों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है. सूत्रों ने बताया कि सरकारी संशोधन विधेयक के लघु शीर्षक में किया गया, लेकिन भूलवश इसी संशोधन को विधेयक की अनुसूची में नहीं किया गया.

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