गारू (लातेहार). डालटनगंज व्याघ्र परियोजना क्षेत्र अंतर्गत बफर व कारे रिजर्व एरिया में बीड़ी पत्ता की अवैध तोड़ाई की कवायद शुरू हो गयी है. बफर एरिया के गारू, पूर्वी, पश्चिमी एवं बारेसाठ के अलावा महुआडांड़ वन क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष अवैध बीड़ी पत्ते की तोड़ाई किये जाने से वन अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है. बफर व कारे रिजर्व एरिया को सेंच्यूरियन एरिया वर्ष 1999-2000 में घोषित किये जाने के बाद से बीड़ी पत्ते की तोड़ाई वर्जित है. इससे 2000 के बाद से गारू के अलावा महुआडांड़ प्रखंड के जंगलों में बहुतायत में पाये जाने वाला बीड़ी पत्ते की तोड़ाई की निविदा नहीं होती है. इससे सरकार का करोड़ों की क्षति उठानी पड़ रही है. उक्त वन क्षेत्रों में अवैध बीड़ी पत्ते का संग्रहण करके इस कार्य में लगे लोगों द्वारा अवैध पत्ते को वैध बनाने का धंधा वर्षों से किया जाता है. पत्ते तोड़ाई का कार्य मई व जून माह में किया जाता है. इस संबंध में व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के निदेशक अरुण कुमार रावत ने कहा कि वन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. प्रखंड मुख्यालय में बीड़ी पत्ता तोड़ाई को लेकर गुप्त रूप से इस कार्य में लगे लोगों द्वारा मंगलवार को बैठक की गयी. जिसमें बीड़ी पत्ता खलिहान के बंटवारे पर चर्चा की गयी. प्रखंड के बेसनाखांड़, दुमुहान, माडोमार, बारेसाठ, मायापुर, मंगरा, सुरकुमी, हेनार, दलदलिया, हुरदाग, कोटाम, कार्रवाई, जामहरिया, कबरी, वारीबांध, रूद, डोमाखांड़, सीमारकास, सालवे, मिरचइया, सुकरीदोहर, गोपखाड आदि दर्जनों गांवों में खलिहान खोल कर पत्ती की खरीद-फरोख्त की सहमति बनी.
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बीड़ी पत्ता की अवैध तोड़ाई की कवायद
गारू (लातेहार). डालटनगंज व्याघ्र परियोजना क्षेत्र अंतर्गत बफर व कारे रिजर्व एरिया में बीड़ी पत्ता की अवैध तोड़ाई की कवायद शुरू हो गयी है. बफर एरिया के गारू, पूर्वी, पश्चिमी एवं बारेसाठ के अलावा महुआडांड़ वन क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष अवैध बीड़ी पत्ते की तोड़ाई किये जाने से वन अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है. […]
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