चिकित्सकों के खिलाफ घूसखोरी का मामला बंद करने की सीबीआइ रिपोर्टनयी दिल्ली. भारतीय चिकित्सा परिषद ने मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दिलाने के लिए कथित रूप से धन लेते कैमरे में नजर आये दो चिकित्सकों के खिलाफ मामला बंद करने की सीबीआइ की रिपोर्ट स्वीकार करने का निचली अदालत का आदेश निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटकाया है. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के समक्ष परिषद ने याचिका दायर कर भारतीय चिकित्सा परिषद के तत्कालीन उप सचिव डॉ केके अरोड़ा और डॉ एएस नैयर को आरोपी के रूप में तलब करने और मुकदमे का सामना करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. निचली अदालत ने 21 नवंबर, 2014 को मामला बंद करने संबंधी सीबीआइ की रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी. अदालत ने कहा था कि प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित दोनों चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है. विशेष सीबीआइ न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए चिकित्सा परिषद ने कहा है कि निचली अदालत के न्यायाधीश त्रुटिपूर्ण तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दोनों चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकार्ड में नहीं है और उन्होंने त्रुटिपूर्ण तरीके से मामला बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार की है.
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एमसीआइ पहुंची हाइकोर्ट
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