बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी को उसका कार्यकाल समाप्त होने से तीन दिन पहले अनुशासनहीनता के लिए दंड के तौर पर अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गयी. अधिकारी ने राज्य सरकार मंंे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठायी थी. कर्नाटक कैडर के 1981 बैच के आइएएस अधिकारी एमएन विजयकुमार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. उन्हें पूर्ण सेवानिवृति लाभ से भी वंचित कर दिया गया है.कर्नाटक सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि 27 अप्रैल, 2015 के भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आरोपी अधिकारी एमएन विजय कुमार पर दंड लगाया और यह निर्देश दिया कि उन्हें मिलनेवाला सेवानिवृति लाभ अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृति लाभ) नियम 1958 मेें निर्धारित पेंशन का दो तिहाई होगा.उल्लेखनीय है कि विजय कुमार के कामकाज के तरीके से कई वरिष्ठ सहकर्मी असहज थे, क्योंकि वह प्रशासन में कथित गलतियां के बारे में शिकायत कर देते थे. उन्हें कई बार स्थानांतरण का सामना करना पड़ा.
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आइएएस अधिकारी को ‘अनिवार्य सेवानिवृति’ से दंडित किया गया
बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी को उसका कार्यकाल समाप्त होने से तीन दिन पहले अनुशासनहीनता के लिए दंड के तौर पर अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गयी. अधिकारी ने राज्य सरकार मंंे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठायी थी. कर्नाटक कैडर के 1981 बैच के आइएएस अधिकारी एमएन विजयकुमार कार्मिक एवं प्रशासनिक […]
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