36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बने स्थानीय नीति

संवाददाता, रांचीझारखंड राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार दो प्रकार की स्थानीय नीति बनायी जाये. अनुसूचित क्षेत्र एवं जिन क्षेत्रों में सीएनटी व एसपीटी एक्ट लागू है, उन क्षेत्रों में स्थानीय नीति अनुच्छेद 19(5) के तहत बनायी जाये. बाकी क्षेत्रों में अनुच्छेद 15(4), 15(4)(क) व अनुच्छेद 16(4) के प्रावधान को ध्यान में रख कर बनायी […]

संवाददाता, रांचीझारखंड राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार दो प्रकार की स्थानीय नीति बनायी जाये. अनुसूचित क्षेत्र एवं जिन क्षेत्रों में सीएनटी व एसपीटी एक्ट लागू है, उन क्षेत्रों में स्थानीय नीति अनुच्छेद 19(5) के तहत बनायी जाये. बाकी क्षेत्रों में अनुच्छेद 15(4), 15(4)(क) व अनुच्छेद 16(4) के प्रावधान को ध्यान में रख कर बनायी जाये. उक्त बातें गुरुवार को अखिल भारतीय सरना धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय समिति के संयुक्त सचिव राज कुमार पाहन ने कही. उन्होंने बताया कि स्थानीय नीति बनाने में ऐसा प्र्रयास होना चाहिए कि संविधान की गरिमा कायम रहे. मौके पर संजय तिर्की, अरविंद तिर्की, पुष्पा कच्छप, शशि, अनमोल मिंज, निर्भय दयाल, कृष्णा बड़ाइक, मुंतजीर खान, पिंटू भगत, सुधीर उरांव, सबरे आलम, शशिकांत उरांव एवं शीतांषु खलखो मौजूद थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें