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झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निकम्मा

रांची: हाइकोर्ट में सोमवार को चतरा के पुरनाडीह कोलियरी में उत्खनन व ब्लास्टिंग से मकान क्षतिग्रस्त होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगायी. खंडपीठ ने […]

रांची: हाइकोर्ट में सोमवार को चतरा के पुरनाडीह कोलियरी में उत्खनन व ब्लास्टिंग से मकान क्षतिग्रस्त होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगायी. खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निकम्मा है. वह कंपनियों से डरता है. यह राज्य के लिए धब्बा है.

अधिकारी जांच के दौरान बड़ी कंपनियों को नोटिस देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. दामोदर नदी का पानी काला और जहरीला हो गया है. वर्ष 2012 से केवल नोटिस दे रहा है, परंतु कार्रवाई नहीं करता. ऐसी परिस्थिति में नदी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा. खंडपीठ ने कहा कि झारखंड में कोई कार्रवाई नहीं होती. लॉ एंड ऑर्डर निभानेवाले ऑफिसरों को डय़ूटी के समय सख्ती भी करनी चाहिए. नदी के किनारे एक लाख मीट्रिक टन कोयला डंप करने के मामले में मॉनेट डेनियल वाशरी छत्तीसगढ़ व पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के जवाब को खारिज करते हुए फटकार लगायी. मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व सीसीएल की ओर से बताया गया कि नदी किनारे डंप किया गया कोयला पंजाब स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन का है. उसने वह कोयला मॉनेट डेनियल वाशरी को बेच दिया है. वाशरी कोयले का उठाव नहीं कर रही है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीसीएल, मॉनेट डेनियल वाशरी छत्तीसगढ़ व पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन को शो कॉज नोटिस जारी किया था. जनहित याचिका प्रार्थी सुरेश उरांव ने दायर की है. उन्होंने आग्रह किया है कि पुरनाडीह स्थित कुसुम टोला के पास सैकड़ों मकान ब्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त हो गये हैं. कई लोगों के घर बरबाद हो गये हैं.

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