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जुलाई से लागू हो जायेगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम
रांची : झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को जुलाई माह से लागू किया जायेगा. इसे देखते हुए उपायुक्त मनोज कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अनुभाजन कर्मियों के साथ शनिवार को बैठक की. बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि छूटे हुए लोगों की बूथवार जांच करायी जाये. साथ ही उनके सत्यापन का […]
रांची : झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को जुलाई माह से लागू किया जायेगा. इसे देखते हुए उपायुक्त मनोज कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अनुभाजन कर्मियों के साथ शनिवार को बैठक की. बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि छूटे हुए लोगों की बूथवार जांच करायी जाये. साथ ही उनके सत्यापन का कार्य अप्रैल में पूरा कर लिया जाये.
जिन ग्रामीण क्षेत्रों की सूची तैयार नहीं हुई है, उसे तैयार किया जाये. प्रथम चरण का अंकीकरण 30 अप्रैल 2015 तक तथा द्वितीय चरण का अंकीकरण 31 मई 2015 तक किया जाना है. बैठक में अनुपस्थित रहने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया. इस बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.
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