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आयकर मामले मंे सुब्रत राय की पेशी को वॉरंट

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की एक आयकर मामले मंे पेशी के लिए मंगलवार को वॉरंट जारी किया. राय इस समय तिहाड़ जेल मंे बंद हैं. इस मामले मंे राय पर समूह की एक कंपनी द्वारा 2013-14 आकलन वर्ष मंे रिटर्न दाखिल नहीं करने का आरोप है. […]

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की एक आयकर मामले मंे पेशी के लिए मंगलवार को वॉरंट जारी किया. राय इस समय तिहाड़ जेल मंे बंद हैं. इस मामले मंे राय पर समूह की एक कंपनी द्वारा 2013-14 आकलन वर्ष मंे रिटर्न दाखिल नहीं करने का आरोप है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट देवंेद्र कुमार शर्मा ने राय के अलावा इस मामले मंे सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के दो निदेशकांे जेबी राय व रनोज दास गुप्ता की पेशी का भी आदेश दिया है. इन दोनांे के खिलाफ अदालत ने जमानती वॉरंट जारी किया है, क्यांेकि समन के बावजूद ये मंगलवार को अदालत मंे पेश नहीं हुए.अदालत ने कहा कि आरोपी नंबर दो सुब्रत राय सहारा तिहाड़ जेल मंे न्यायिक हिरासत मंे हैं. संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आरोपी नंबर दो के खिलाफ पेशी वॉरंटी जारी किया जाये. इसके अलावा, आरोपी नंबर तीन यानी जेबी राय तथा आरोपी नंबर पांच गुप्ता अदालत मंे पेश नहीं हुए, इसलिए उनके खिलाफ संबंधित थाना प्रभारी के जरिये 10,000 -10,000 रुपये के जमानती वॉरंट जारी किया जाता है. अदालत ने अब सभी आरोपियांे को 15 अप्रैल को पेश होने को कहा है. इन तीनांे के अलावा आयकर विभाग ने कंपनी के एक अन्य निदेशक ओ पी श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया है. श्रीवास्तव ने अदालत मंे अपील कर व्यक्तिगत रूप से कारोबारी व्यस्तता की वजह से पेश होने की छूट मांगी थी. अदालत ने कहा कि आरोपी ने वकालतनामे पर मंगलवार को ही दस्तखत किये हैं, इसलिए छूट का कोई आधार नहीं बनता. हालांकि, श्रीवास्तव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दे दी गयी.

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