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विधायक हत्याकांड में डीपी यादव को उम्रकैद

देहरादून. 1992 के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में दोषी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी यादव को देहरादून की सीबीआइ कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. यादव के साथ तीन अन्य लोगों को भी उम्रकैद की सजा हुई है. सीबीआइ कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही ने यह फैसला सुनाया. 1992 में यूपी […]

देहरादून. 1992 के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में दोषी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी यादव को देहरादून की सीबीआइ कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. यादव के साथ तीन अन्य लोगों को भी उम्रकैद की सजा हुई है. सीबीआइ कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही ने यह फैसला सुनाया. 1992 में यूपी के दादरी क्षेत्र से विधायक महेंद्र भाटी की हत्या में दोषी यादव ने सजा के एलान से एक दिन पहले सोमवार को सीबीआइ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. 13 सितंबर 1992 को दादरी रेलवे क्र ॉसिंग पर भाटी और उनके करीबी दोस्त उदय प्रकाश आर्या की हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में एके-47 का इस्तेमाल हुआ था. मामले में चारों आरोपियों में से डीपी यादव, करण यादव और परनीत भट्टी को आइपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश), 326 (खतरनाक हथियार से गंभीर चोट) और 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत दोषी पाया गया था. पाल सिंह उर्फ लक्कड़ को आइपीसी की धारा 302, 307, 326 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया था. गौरतलब है कि नीतीश कटारा हत्याकांड में यादव परिवार के विशाल और विकास यादव भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

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