नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने उबर कैब बलात्कार मामले में आरोपी चालक को इस प्रकरण में पीडि़त सहित अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों को फिर से बुलाने की बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी और कहा कि उनसे प्रतिदिन के आधार पर जिरह की जायेगी. न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने बीते वर्ष दिसंबर में 25 वषीर्य महिला कर्मचारी के कथित बलात्कार के आरोपी शिवकुमार यादव का अनुरोध आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे स्पष्ट किया, ‘पिछले वकील द्वारा गवाहों से जिरह के दौरान पूछे जा चुके सवाल दोहराए नहीं जायें. अदालत ने पीडि़त के अलावा जांच अधिकारियों और कुछ डॉक्टरों को फिर से बुलाने की अनुमति देते हुए कहा कि ‘निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित’ करन के लिए यह जरूरी है.
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उबर मामला: कोर्ट ने पीडि़त सहित 13 गवाहांे को फिर से बुलाने की अनुमति दी
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने उबर कैब बलात्कार मामले में आरोपी चालक को इस प्रकरण में पीडि़त सहित अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों को फिर से बुलाने की बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी और कहा कि उनसे प्रतिदिन के आधार पर जिरह की जायेगी. न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने बीते वर्ष दिसंबर में 25 वषीर्य […]
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