भू-राजस्व विभाग ने आधा एकड़ से कम खास महल जमीन के लीज नवीकरण की शक्ति उपायुक्त को प्रदान कर दी है. वहीं, आधा एकड़ से अधिक खासमहल जमीन के लीज नवीकरण की शक्ति आयुक्त को सौंपी गयी है. मालूम हो कि खासमहल जमीन का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होता है.
खासमहल जमीन की बंदोबस्ती कर आम लोगों को दिये जाने का प्रावधान है. इसके बदले में सरकार लगान की वसूली करती है. जटिल प्रक्रिया के कारण राज्य भर में दो हजार से अधिक लीज नवीकरण के आवेदन लंबे समय से पड़े हुए हैं. केवल रांची में ही एक हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं. लीज नवीकरण में देरी होने के कारण राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान सहना पड़ता है. प्रक्रिया सरल करने के बाद भू-राजस्व विभाग ने पत्र लिख कर सभी आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया है.