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नगर निगम. नक्शा पास करने की प्रक्रिया में फेरबदल, छोटे नक्शे 46 दिन में होंगे पास
रांची: रांची नगर निगम में अब 46 दिन में छोटे नक्शे की स्वीकृति दी जायेगी. बड़े नक्शों (बहुमंजिली इमारतों) का निबटारा 51 दिनों में किया जायेगा. नक्शा जमा करने से लेकर उसके निष्पादन तक की प्रक्रिया में रांची नगर निगम के सीइओ प्रशांत कुमार ने फेरबदल किया है. सीइओ ने इसके लिए कनीय अभियंता, सहायक […]
रांची: रांची नगर निगम में अब 46 दिन में छोटे नक्शे की स्वीकृति दी जायेगी. बड़े नक्शों (बहुमंजिली इमारतों) का निबटारा 51 दिनों में किया जायेगा. नक्शा जमा करने से लेकर उसके निष्पादन तक की प्रक्रिया में रांची नगर निगम के सीइओ प्रशांत कुमार ने फेरबदल किया है. सीइओ ने इसके लिए कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, टाउन प्लानर से लेकर डिप्टी सीइओ तक के लिए समय का निर्धारण किया है. सीइओ द्वारा जारी किये गये इस आदेश के तहत अब छोटे नक्शों की फाइल का निबटारा अपर नगर आयुक्त करेंगे. वहीं बड़े नक्शों की फाइल निगम सीइओ के पास जायेगी.
इस प्रक्रिया से होगा नक्शों का निबटारा
सबसे पहले आवेदक अपने नक्शे को निगम काउंटर में सभी कागजातों के साथ शपथ पत्र देगा. इसमें भवन की निर्धारित राशि, भूखंड तक जानेवाला पथ, व आर्किटेक्ट का मोबाइल नंबर अंकित होगा. काउंटर प्रभारी उस फाइल पर बीसी नंबर अंकित कर उप प्रशासक/उप नगर आयुक्त से पांच दिनों के अंदर हस्ताक्षर करेंगे. इसके बाद ये कागजात जांच के लिए विधि शाखा में भेजे जायंगे. यहां पांच दिनों में जांच पूरी करनी होगी. यहां से नक्शा टाउन प्लानर के पास भेजा जायेगा. यहां से नक्शे को तत्काल जेइ (जूनियर इंजीनियर) के पास भेजा जायेगा. जेइ एक सप्ताह में स्थल जांच कर रिपोर्ट करेंगे.
यहां से नक्शा सहायक अभियंता के पास भेजा जायेगा. यहां सहायक भवन प्लान की जांच कर, चेक लिस्ट तैयार कर टाउन प्लानर के समक्ष एक सप्ताह में उप-स्थापित करेंगे. एक सप्ताह में टाउन प्लानर कागजातों की जांच व मंतव्य देकर उप प्रशासक/उप नगर आयुक्त के समक्ष उप स्थापित करेंगे. उप प्रशासक/उप नगर आयुक्त नक्शे की इस फाइल को पांच दिन में अपर नगर आयुक्त के यहां भेजेंगे. अपर नगर आयुक्त इस नक्शे का निबटारा पांच दिन के अंदर करके शर्त अनुपालन का आदेश पत्र जारी करेंगे. अगर नक्शा बहुमंजिली इमारत का हुआ तो अपर नगर आयुक्त पांच दिनों के अंदर इसे सीइओ के पास भेजेंगे. सीइओ इस नक्शे पर पांच दिनों के अंदर स्वीकृति देंगे. इसके बाद उप प्रशासक/उप नगर आयुक्त आदेश पत्र जारी करेंगे. सभी शर्तो के अनुपालन के बाद नक्शा शाखा के सहायक संबंधित कनीय अभियंता व सहायक अभियंता की मुहर लगा कर पांच दिनों के अंदर टाउन प्लानर के समक्ष रखेंगे. इसके बाद नगर निवेशक एवं उप प्रशासक/उप नगर आयुक्त संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर इसे जारी करेंगे.
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