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प्रार्थी ने जनहित याचिका वापस ली

मामला चुनाव के समय वाहन चेकिंग के दौरान राशि जब्त करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को चुनाव के समय वाहन चेकिंग के दौरान राशि जब्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की […]

मामला चुनाव के समय वाहन चेकिंग के दौरान राशि जब्त करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को चुनाव के समय वाहन चेकिंग के दौरान राशि जब्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया. बताया गया कि चुनाव समाप्त हो गया है. इसलिए याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है. खंडपीठ ने आग्रह स्वीकार कर लिया. गौरतलब है कि प्रार्थी प्रवीण लोहिया ने याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि चेकिंग के दौरान यह सोच कर राशि जब्त नहीं की जा सकती की उसका उफयोग चुनाव में किया जानेवाला है. इस संबंध में राज्य सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया था.

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