Advertisement
स्पीकर का फैसला सतही, कोर्ट जायेंगे
आरोप : झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा 10 वीं अनुसूची की भावना के अनुरूप नहीं हुआ है फैसला रांची : स्पीकर दिनेश उरांव द्वारा झाविमो से भाजपा जाने वाले विधायकों को विलय की सहमति देने के फैसले पर झाविमो ने आपत्ति जतायी है. झाविमो ने कहा है कि स्पीकर ने 10वीं […]
आरोप : झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा
10 वीं अनुसूची की भावना के अनुरूप नहीं हुआ है फैसला
रांची : स्पीकर दिनेश उरांव द्वारा झाविमो से भाजपा जाने वाले विधायकों को विलय की सहमति देने के फैसले पर झाविमो ने आपत्ति जतायी है. झाविमो ने कहा है कि स्पीकर ने 10वीं अनुसूची की भावना के अनुरूप फैसला नहीं किया है. स्पीकर का फैसला सतही है. 10वीं अनुसूची जनादेश की रक्षा के लिए बनी है. विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि स्पीकर अपने फैसले में कह रहे हैं कि विधायकों ने उन्हें जो पत्र भेजा है, उसमें कहा है कि उनकी पार्टी का भाजपा में विलय हो गया है.
स्पीकर फैसले में कहते हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत विलय की शर्तो को पूरा करने के कारण इसे मंजूर किया गया है, जबकि सच्चई यह नहीं है. झाविमो का भाजपा में विलय नहीं हुआ है. वहीं दूसरी ओर वह कहते हैं कि 10 वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी द्वारा भेजे गये आवेदन पर आगे की कार्रवाई करेंगे.
श्री यादव ने कहा कि एक तरफ वह विलय के लिए 10 वीं अनुसूची के तहत जायज ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं. यह विरोधाभासी फैसला है. श्री यादव ने कहा कि हरियाणा हाइकोर्ट में ऐसा ही मामला आया था. हरियाणा जनहित पार्टी के छह में से पांच विधायक कांग्रेस में शामिल हो गये थे.
हरियाणा के स्पीकर ने ठीक इसी तरह फैसला देते हुए विलय को वैध बताया था. बाद में हरियाणा जनहित पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप विशनौई हाइकोर्ट चले गये थे. हाइकोर्ट ने 9.10.14 के फैसले में विलय को अवैध बताते हुए सदस्यता खारिज कर दी थी. हम भी न्यायालय की शरण में जायेंगे. उम्मीद है कि लोकतंत्र को न्यायालय ही बचायेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement