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नियमावली बनने के बाद ठेकेदारों का होगा निबंधन
पांच वर्षो से बंद है निबंधन अन्य राज्यों की नियमावली का किया जा रहा अध्ययन रांची : ग्रामीण कार्य विभाग में रजिस्ट्रेशन के लिए नियमावली बनेगी. नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके बन जाने से विभाग में ठेकेदारों का निबंधन हो सकेगा. फिलहाल विभाग में पांच वर्षो से निबंधन बंद है. […]
पांच वर्षो से बंद है निबंधन
अन्य राज्यों की नियमावली का किया जा रहा अध्ययन
रांची : ग्रामीण कार्य विभाग में रजिस्ट्रेशन के लिए नियमावली बनेगी. नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके बन जाने से विभाग में ठेकेदारों का निबंधन हो सकेगा. फिलहाल विभाग में पांच वर्षो से निबंधन बंद है.
नियमावली तैयार करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है. यह प्रयास किया जा रहा है कि नियमावली बिल्कुल सरल बने.फिलहाल पथ निर्माण विभाग में ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. विभाग में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी ठेकेदार दो लाख रुपये निर्धारित शुल्क देकर अन लिमिटेड ग्रुप का ठेकेदार बन सकता है. अन लिमिटेड ग्रुप का ठेकेदार बनने के लिए अन्य अर्हता नहीं देखी जाती है. इस नियमावली में ठेकेदार की स्थिति के आकलन के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. उसकी आर्थिक क्षमता, कार्य अनुभव, उपकरण, प्लांट, संसाधन आदि की समीक्षा की जायेगी. इसके आधार पर ही उक्त ग्रुप के तहत निबंधन किया जायेगा.
काम लटका रहे ठेकेदार
ठेकेदार शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. वहीं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बड़ा काम ले रहे हैं, पर उनके पास काम करने की क्षमता, अनुभव व संसाधन नहीं हैं. ऐसी स्थिति में ठेकेदार काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं. काम अधूरा रह जा रहा है.
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