रांची. हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में गुरुवार को चारा घोटाले के आरोपी पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि आरसी 38 ए/96, आरसी 48ए/96 तथा आरसी 68ए/96 में सीबीआइ को ने एक ही तरह का आरोप लगाया है. एक समान आरोप में दोबारा सजा देने का प्रावधान नहीं है. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सीबीआइ को जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी.
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सीबीआइ को जवाब देने का निर्देश
रांची. हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में गुरुवार को चारा घोटाले के आरोपी पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि आरसी 38 ए/96, आरसी 48ए/96 तथा आरसी 68ए/96 में सीबीआइ को ने एक ही तरह का […]
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