रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को हज हाउस निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि निर्माण के दौरान गड़बड़ी व छज्जा गिरने के मामले में क्या कार्रवाई की गयी? क्या किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है? शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि लगभग 4.88 करोड़ की लागत से हज हाउस का निर्माण कराया गया है. इसमें काफी गड़बड़ी हुई है. छज्जा भी गिर गया था, लेकिन सरकार ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हाजी मो मकदूम ने जनहित याचिका दायर की है.
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हज हाउस निर्माण मामले में क्या कार्रवाई हुई : कोर्ट
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को हज हाउस निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि निर्माण के दौरान गड़बड़ी व छज्जा गिरने के मामले में क्या कार्रवाई की […]
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