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दुमका के आमगाछी मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा

मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव में आंदोलनकारियों के मुआवजा, मामले की जांच व दोषियों पर कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते […]

मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव में आंदोलनकारियों के मुआवजा, मामले की जांच व दोषियों पर कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नौ फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिव लाल सोरेन ने जनहित याचिका दायर की है. आमगाछी में छह दिसंबर 2008 को कोलकाता इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे लोगों पर गोली चलायी गयी थी. उसमें से कई लोग मारे गये थे, तो कई घायल भी हुए थे. आश्रितों व घायलों को न तो मुआवजा मिला और न हीं मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी. प्रार्थी ने मुआवजा देने, मामले की जांच व दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

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