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कालेधन को देश मंे वापस लाने के लिए जीडीआर मार्ग जांच के घेरे में

एजेंसियां, नयी दिल्लीदेश में काला धन वापस लाने व कर चोरी के लिए शेयर बाजार का दुरुपयोग किये जाने की जांच चल रही है. नियामकीय व अन्य एजेंसियांे को संदेह है कि विदेश मंे जमा काले धन को देश मंे वापस लाने के लिए ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है. […]

एजेंसियां, नयी दिल्लीदेश में काला धन वापस लाने व कर चोरी के लिए शेयर बाजार का दुरुपयोग किये जाने की जांच चल रही है. नियामकीय व अन्य एजेंसियांे को संदेह है कि विदेश मंे जमा काले धन को देश मंे वापस लाने के लिए ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस गोरखधंधे में काले धन को कई तहों से गुजार कर भारत वापस लाने के लिए खास कर स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, मारीशस, दुबई तथा कनाडा जैसे देशों मंे पंजीकृत इकाइयां के पंेचीदे जाल बुने गये हैं. सूत्रांे ने बताया कि पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष कई ऐसे मामले आये हैं, जिनमें विदेशांे मंे सूचीबद्ध कंपनियांे के जरिए जुटाने की आड़ में काले धन वापस लाने का संदेह है. वित्तीय मामलांे की जांच करने वाली कुछ अन्य एजेंसियांे ने भी यह मुद्दा उठाया है. जीडीआर निर्गम भारत और अन्य देशों की कंपनियों द्वारा विदेशों में डिपाजिटरी शेयर जारी कर डालर या यूरो में पूंजी जुटाने का एक लोकप्रिय तरीका है. जीडीआर एक प्रकार के बैंक प्रमाणपत्र होते हैं, जो कंपनी के शेयरांे के आधार पर जारी किये जाते हैं. ये इन्हें अंतरराष्ट्रीय बैंक की विदेशी शाखाएं खरीदती हैं. इन कंपनियों के शेयरों का कारोबार तो घरेलू बाजारों में होता है पर डिपाजिटरी रसीदों की बिक्री नामित बैंकों की शाखाओं के जरिये विश्व स्तर पर की जा सकती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच के दायरे मंे आये मामलांे मंे यह देखने मंे आया है कि कंपनियांे ने वास्तविक निवेशकांे को शामिल किये बिना धन जुटाया है, जो काले धन को देश मंे वापस लाने की इशारा करता है.

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