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माडा के एक प्रतिशत शुल्क वसूली मामले में सुनवाई

मामले की विस्तृत सुनवाई 23 जनवरी को होगीरांची : हाइकोर्ट में सोमवार को माइंस एरिया डेवलपमेंट अथोरिटी (माडा) क्षेत्र में गैर कृषि उत्पाद पर एक प्रतिशत शुल्क वसूल करने को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. खंडपीठ ने विस्तृत […]

मामले की विस्तृत सुनवाई 23 जनवरी को होगीरांची : हाइकोर्ट में सोमवार को माइंस एरिया डेवलपमेंट अथोरिटी (माडा) क्षेत्र में गैर कृषि उत्पाद पर एक प्रतिशत शुल्क वसूल करने को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि निर्धारित की. साथ ही माडा को वसूली गयी एक प्रतिशत शुल्क के भुगतान पर रोक लगाने पर खंडपीठ सहमत नहीं हुआ. इससे पूर्व माडा की ओर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि माडा को अपने क्षेत्र में गैर कृषि उत्पाद (मिनरल आदि) के विक्रय मूल्य पर एक प्रतिशत शुल्क लेने का अधिकार है. वर्ष 2007 में हाइकोर्ट ने वसूले गये शुल्क को माडा को भुगतान करने पर रोक लगा दी थी, जिसे 17 अक्तूबर की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रोक को हटा लिया. इसके बाद बीसीसीएल ने 173 करोड़ रुपये माडा को भुगतान भी कर दिया है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश शंकर ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि सेल, बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा स्टील सहित कई कंपनियों ने याचिका दायर की है.

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