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वेयर हाउस के हैंडलिंग एजेंट चयन को रोकें : हाइकोर्ट

मामला सेल बोकारो के वेयर हाउस के संचालन कामामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगीरांची . झारखंड हाइकोर्ट में सेल बोकारो के वेयर हाउस के हैंडलिंग एजेंट के चयन को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी […]

मामला सेल बोकारो के वेयर हाउस के संचालन कामामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगीरांची . झारखंड हाइकोर्ट में सेल बोकारो के वेयर हाउस के हैंडलिंग एजेंट के चयन को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी सेल को निर्देश दिया कि यदि यह कार्य किसी और को आवंटित नहीं किया गया है, तो आवंटित करने पर रोक लगायें. 22 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, मिथिलेश कुमार ने खंडपीठ को बताया कि पूर्व में सेल बोकारो ने वेयर हाउस के हैंडलिंग एजेंट के चयन के लिए निविदा मांगी थी. प्रार्थी आरबी ट्रेडिंग एजेंसी आसनसोल को एल वन घोषित किया गया. एग्रीमेंट की सहमति दे दी गयी. उसके बाद बिना कारण बताये उसमें शर्त जोड़ दी गयी. शर्त थी 2,51,66,800 रुपये का परफॉर्मेंस गारंटी बांड 30 दिनों के अंदर दिया जाये. यदि उक्त अवधि में नहीं दिया गया, तो सहमति रद्द कर दी जायेगी. साथ ही 25 लाख रुपये की अर्नेस्ट मनी भी जब्त कर ली जायेगी. गौरतलब है कि प्रार्थी आरबी ट्रेडिंग एजेंसी आसनसोल ने एलपीए दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. वहीं एकल पीठ के खिलाफ सेल की ओर से भी अलग से अपील याचिका दायर की गयी है.

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