संवाददाता,रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी एससी रेलवे के सीनियर पर्सनल इंस्पेक्टर समीर कुमार दत्ता को सजा सुनाई. उन्हें दो साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला अगस्त 2008 का है. मामले के सूचक महेश मुखी हैं. महेश मुखी की बहन का पेंशन पास करने के लिए समीर कुमार दत्ता ने उससे पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए सीबीआइ ने आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. इस संबंध में सीबीआइ ने आरसी-05/08 दर्ज की थी. आरोपी को पीसी एक्ट-7 व 13 के तहत तहत सजा सुनाई गयी.
रिश्वत लेने के आरोपी रेल अधिकारी को दो साल की सजा
संवाददाता,रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी एससी रेलवे के सीनियर पर्सनल इंस्पेक्टर समीर कुमार दत्ता को सजा सुनाई. उन्हें दो साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला अगस्त 2008 […]
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