17.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रिश्वत लेने के आरोपी रेल अधिकारी को दो साल की सजा

संवाददाता,रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी एससी रेलवे के सीनियर पर्सनल इंस्पेक्टर समीर कुमार दत्ता को सजा सुनाई. उन्हें दो साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला अगस्त 2008 […]

संवाददाता,रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी एससी रेलवे के सीनियर पर्सनल इंस्पेक्टर समीर कुमार दत्ता को सजा सुनाई. उन्हें दो साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला अगस्त 2008 का है. मामले के सूचक महेश मुखी हैं. महेश मुखी की बहन का पेंशन पास करने के लिए समीर कुमार दत्ता ने उससे पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए सीबीआइ ने आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. इस संबंध में सीबीआइ ने आरसी-05/08 दर्ज की थी. आरोपी को पीसी एक्ट-7 व 13 के तहत तहत सजा सुनाई गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें