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आधुनिक पावर ने कोर्ट को बताया, 40 प्रतिशत राशि जमा की

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बुधवार को आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की ओर से दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सरायकेला-खरसावां जिले में अधिग्रहित जमीन के एवज में दो किश्तों में 40 प्रतिशत राशि जमा की […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बुधवार को आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की ओर से दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सरायकेला-खरसावां जिले में अधिग्रहित जमीन के एवज में दो किश्तों में 40 प्रतिशत राशि जमा की जा चुकी है. अदालत के आदेश का अनुपालन किया गया. वर्ष 2007 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था. पूर्व में अदालत ने प्रार्थी को 40 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश दिया था. अदालत मामले की अंतिम सुनवाई बाद में करेगी. इससे पूर्व एएजी अजीत कुमार ने बताया कि पूर्व में प्रार्थी ने सरकार को लिख कर दिया था कि सरकार अधिग्रहित जमीन का मूल्य व्यावसायिक दर पर तय कर सकती है. कंपनी द्वारा बाद में उसका विरोध किया गया. कहा गया कि व्यावसायिक दर पर निर्धारण करना गलत है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आधुनिक पावर एवं नेचुरल रिसोर्सेज की ओर से याचिका दायर कर व्यावसायिक आधार पर दर निर्धारण को चुनौती दी गयी है.

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