– नि:शक्तों और बुजुर्गों को वोट दिलाने के लिए वाहन मतदान केंद्र तक लेकर जाया जा सकता है. – कोई वोटर बूथ तक जाने के लिए किसी पार्टी या उसके एजेंट द्वारा उपलब्ध करायी गयी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. – वोट देने के लिए किसी पार्टी, पार्टी के एजेंट या किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं लिये जा सकते हैं. ऐसा करना घूस लेना और भ्रष्ट आचरण है. – प्रत्याशी या राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित किसी भी पार्टी या भोज में शामिल होना रिश्वत लेने के समान है. किसी को वोट देने या नहीं देने के नाम पर किसी से शराब नहीं पी जा सकती है. न ही किसी अन्य नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है. – कोई धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु अपने अनुयायियों को किसी प्रत्याशी या पार्टी के पक्ष में वोट देने का निर्देश नहीं दे सकता है. ऐसा करना वोटरों को प्रभावित करनेवाली कार्रवाई मानी जाती है. -कोई व्यक्ति किसी वोटर को अपने मनपसंद प्रत्याशी या पार्टी को वोट देने के लिए किसी तरह से नहीं धमका सकता है. – कोई वोटर अपने वोट के अलावा किसी दूसरे वोटर का वोट उसकी सहमति से भी नहीं डाल सकता है. -कोई वोटर एक से ज्यादा वोट नहीं दे सकता है. यदि गलती से उसका नाम कई क्षेत्रों में दर्ज हो गया हो, तो भी उसे एक ही वोट देने का अधिकार है. नोट : उक्त बिंदुओं का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है. ऐसा करनेवालों को जेल के अलावा आर्थिक सजा भी हो सकती है.
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मतदाताओं के लिए कुछ जरूरी बातें
– नि:शक्तों और बुजुर्गों को वोट दिलाने के लिए वाहन मतदान केंद्र तक लेकर जाया जा सकता है. – कोई वोटर बूथ तक जाने के लिए किसी पार्टी या उसके एजेंट द्वारा उपलब्ध करायी गयी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. – वोट देने के लिए किसी पार्टी, पार्टी के एजेंट या किसी भी […]
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