रांची: दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की आयुक्त वंदना डाडेल ने पूछा है कि एसएआर कोर्ट द्वारा हस्तांतरित की गयी जमीन पर कितने नक्शे पास किये गये हैं. रांची नगर निगम को एसएआर कोर्ट द्वारा निष्पादित किये गये 116 मामलों की सूची दी गयी है. सूची में शामिल आदिवासी जमीन के सभी प्लॉट एसएआर कोर्ट द्वारा गैर आदिवासी को हस्तांतरित किये गये हैं.
आयुक्त ने उक्त सूची में 22 मामलों की जांच करायी थी. जांच में पाया गया कि जमीन हस्तांतरण के सभी मामले सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर निष्पादित किये गये थे. ज्यादातर मामलों में परती जमीन या नया निर्माण पाया गया था.
मालूम हो कि सीएनटी एक्ट के प्रावधान के मुताबिक एसएआर कोर्ट उसी परिस्थिति में आदिवासी जमीन को किसी गैर आदिवासी को हस्तांतरित करने की अनुमति दे सकता है, जब गैर आदिवासी पिछले 30 वर्षो से संबंधित आदिवासी जमीन पर निर्माण कर रहता हो.