मामला जुगसलाई नगरपालिका का चुनाव कराने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को जमशेदपुर के जुगसलाई नगरपालिका का चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने प्रार्थी से पूछा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, तो उसका क्या अर्थ है. प्रार्थी को इसे स्पष्ट करने को कहा गया. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जुगसलाई, मानगो व जमशेदपुर क्षेत्र को मिला कर नया क्षेत्र बनाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी दिया गया है. स्टे की वजह से नगर पालिका का चुनाव सरकार नहीं करा पा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संदीप मुरारका ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी का कहना है कि राज्य सरकार 1983 के बाद से नगर पालिका का चुनाव नहीं करा रही है, जबकि प्रत्येक पांच वर्ष पर चुनाव कराया जाना है.
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प्रार्थी को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश
मामला जुगसलाई नगरपालिका का चुनाव कराने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को जमशेदपुर के जुगसलाई नगरपालिका का चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने प्रार्थी से […]
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