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बाल मजदूरी करानेवाले को 2.42 लाख का मुआवजा देने का आदेश

चतरा के सिमरिया की रहनेवाली है दोनों लड़कीदिल्ली के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दिया आदेशवरीय संवाददाता, रांचीदिल्ली में झारखंड की दो नाबालिग युवतियों से घरेलू काम करानेवाले व्यक्ति को वहां की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने 2.42 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है. जिसके बाद आरोपी के द्वारा मुआवजा की राशि का ड्राफ्ट दोनों […]

चतरा के सिमरिया की रहनेवाली है दोनों लड़कीदिल्ली के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दिया आदेशवरीय संवाददाता, रांचीदिल्ली में झारखंड की दो नाबालिग युवतियों से घरेलू काम करानेवाले व्यक्ति को वहां की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने 2.42 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है. जिसके बाद आरोपी के द्वारा मुआवजा की राशि का ड्राफ्ट दोनों युवतियों के नाम बना दिया गया है. एक युवती के नाम 48 हजार और दूसरी के नाम 1.94 लाख रुपया का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. यह जानकारी दिया सेवा संस्थान के बैद्यनाथ ने दी. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले दिया सेवा संस्थान की मदद से दोनों युवतियों को मुक्त कराया गया था. जिसके बाद दोनों को दिल्ली के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया था. मामले की सुनवाई की बाद कमेटी ने मुआवजा देने का आदेश दिया है. दोनों लड़की चतरा की सिमरिया थाना क्षेत्र की रहनेवाली है. मुआवजा के बारे में उनके परिजनों को जानकारी दे दी गयी है.

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