लोक अदालत में हो सकता है भुगतानरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल की अदालत ने शुक्रवार को अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रार्थियों को अंतरिम राहत के रूप में एक-एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया. राशि का भुगतान लोक अदालत में किया जाये. अदालत ने राशि भुगतान नहीं करने पर नाराजगी भी जतायी. पूर्व में भी राज्य सरकार को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी असगर अली व अन्य की ओर से अलग-अलग अवमानना याचिका दायर कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. प्रार्थी जन शिक्षा के समायोजित कर्मी है. जन शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2001 में बंद हो गया. समायोजन की तिथि के पूर्व के बकाया वेतनादि के भुगतान का आदेश अदालत ने दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसका अनुपालन नहीं किया.
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जनशिक्षाकर्मियों को अंतरिम राहत देने का निर्देश
लोक अदालत में हो सकता है भुगतानरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल की अदालत ने शुक्रवार को अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रार्थियों को अंतरिम राहत के रूप में एक-एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया. राशि का भुगतान लोक अदालत में किया जाये. अदालत ने राशि भुगतान नहीं […]
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