रांची. न्यायायुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने आजसू नेता अजीत यादव हत्याकांड मामले में छह आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें आदित्य सिंह, संदीप प्रधान उर्फ थापा, अनिल यादव, सुजीत यादव, प्रदीप यादव व विवेक सिंह शामिल हैं. इस मामले में तीन आरोपियों कृष्णा यादव, मनोज पासवान व संतोष यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. दोषियों को सजा के बिंदु पर 29 नवंबर को सजा सुनायी जायेगी. यह मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 422/09 से जुड़ा है. गौरतलब है कि आजसू नेता अजीत यादव की हत्या वर्ष 2009 में रातू रोड में गोली मार कर हत्या की गयी थी. उनकी हत्या किशोरी यादव चौक स्थित टेंपो स्टैंड में ठेका को लेकर हुए विवाद में की गयी थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से 13 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी थी.
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अजीत यादव हत्याकांड में छह दोषी करार
रांची. न्यायायुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने आजसू नेता अजीत यादव हत्याकांड मामले में छह आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें आदित्य सिंह, संदीप प्रधान उर्फ थापा, अनिल यादव, सुजीत यादव, प्रदीप यादव व विवेक सिंह शामिल हैं. इस मामले में तीन आरोपियों कृष्णा यादव, मनोज पासवान व […]
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