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एनोस एक्का को राहत नहीं

पूर्व मंत्री व कोलेबिरा क्षेत्र से झापा प्रत्याशीरांची. झारखंड हाइकोर्ट से पूर्व मंत्री व कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड पार्टी के प्रत्याशी एनोस एक्का को राहत नहीं मिल सकी. पारा शिक्षक की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की […]

पूर्व मंत्री व कोलेबिरा क्षेत्र से झापा प्रत्याशीरांची. झारखंड हाइकोर्ट से पूर्व मंत्री व कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड पार्टी के प्रत्याशी एनोस एक्का को राहत नहीं मिल सकी. पारा शिक्षक की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी, कहा कि प्राथमिकी दर्ज है. यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला नहीं बनता है. इसलिए प्रार्थी कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करे. इस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एनोस एक्का की ओर से अशोक कुमार ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि बिना सबूत के झूठा आरोप लगा कर पुलिस ने राजनीतिक कारणों से प्रत्याशी एनोस एक्का को गिरफ्तार किया है. प्रार्थी कोलेबिरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है. गिरफ्तारी से उसके मौलिक अधिकार का हनन किया गया है.

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