नयी दिल्ली. धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खुले सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है. प्रस्ताव है कि 25 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री की अनुमति न दी जाये. मौजूदा समय में यह उम्र सीमा 18 साल है. सरकार के विचाराधीन अन्य प्रस्ताव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के लिए एवं सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाना शामिल है. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिशें की गयी हैं, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार लिया है.
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खुले सिगरेट की बिक्री पर लग सकता है प्रतिबंध
नयी दिल्ली. धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खुले सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है. प्रस्ताव है कि 25 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री की अनुमति न दी जाये. मौजूदा समय में यह उम्र सीमा 18 साल है. सरकार के विचाराधीन […]
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