रांची : रांची के मेयर चुनावों के दौरान सात अप्रैल को कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार निवर्तमान मेयर रमा खलखो और उनके समर्थक कांग्रेस नेताओं के पास से 21 लाख, 91 हजार रुपये की बरामदगी के मामले में यहां विशेष निगरानी अदालत ने रमा खलखो की अग्रिम जमानत याचिका और गिरफ्तार कांग्रेस नेता निरंजन शर्मा और उसके सहायक सुधीर साहू की जमानत याचिका आज खारिज कर दी.
रांची की विशेष निगरानी अदालत के न्यायाधीश अबनीरंजन सिन्हा ने रमा खलखो की अग्रिम जमानत याचिका और उसके दोनों सहयोगियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. निरंजन और उसके सहयोगी सुधीर को पुलिस ने नकदी के साथ सात अप्रैल को गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में बंद हैं जबकि रमा खलखो आठ अप्रैल को मेयर पद के लिए हुए मतदान के बाद से फरार हैं. पुलिस उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अबतक उनका कुछ पता नहीं चल सका है.