सीबीआइ ने कोर्ट को दी जानकारीमामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगीमामला देवघर में हुए करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को देवघर में हुए करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आरोपियों के खिलाफ शीघ्र अभियोजन स्वीकृति देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति देते हुए रिपोर्ट दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी. सीबीआइ के जवाब को देखते हुए खंडपीठ ने सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट की. इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता मो मुखतार खान ने खंडपीठ को बताया कि अनुसंधान पूरा हो चुका है. चार्जशीट भी दायर कर दी गयी है. लगभग 46 आरोपी है. राज्य सरकार को सितंबर माह में पत्र लिख कर आठ आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने का आग्रह किया गया है. अब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है. इसके चलते अदालत संज्ञान नहीं ले पा रही है. आरसी 16/2012 में छह और आरसी-15/2012 में दो आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लंबित है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जिला बार एसोसिएशन देवघर ने जनहित याचिका दायर कर जमीन घोटाले की जांच की मांग की थी.
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शीघ्र अभियोजन स्वीकृति दंे और रिपोर्ट दाखिल करंे : हाइकोर्ट
सीबीआइ ने कोर्ट को दी जानकारीमामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगीमामला देवघर में हुए करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को देवघर में हुए करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले […]
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