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आइसीआइसीआइ बैंक पर 60,000 रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली. नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने आइसीआइसीआई बैंक लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक से गलत वसूली के संबंध में अपने एक उपभोक्ता राजीव रस्तोगी को करीब 60,000 रुपए का भुगतान करे, जिनके क्रेडिट कार्ड पर किसी और ने धोखे से खरीदारी की. सीके चतुर्वेेदी की अध्यक्षतावाले उपभोेक्ता विवाद […]

नयी दिल्ली. नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने आइसीआइसीआई बैंक लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक से गलत वसूली के संबंध में अपने एक उपभोक्ता राजीव रस्तोगी को करीब 60,000 रुपए का भुगतान करे, जिनके क्रेडिट कार्ड पर किसी और ने धोखे से खरीदारी की. सीके चतुर्वेेदी की अध्यक्षतावाले उपभोेक्ता विवाद निपटान मंच ने बैंक से कहा कि वह ग्राहक को 59,500 रुपए का भुगतान करे. रस्तोगी ने अपनी शिकायत में कहा कि जनवरी 2011 में किसी ने धोखाधड़ी कर उनके क्रेडिट कार्ड से 44,500 रुपए का लैपटॉप खरीदा, इस बारे में उनके मोबाइल पर एक संदेश आया. उन्होंने अगले ही दिन इस गड़बड़ी के बारे में बैंक को जानकारी दे दी थी. हालांकि, राशि वापस कर दी गयी और बैंक ने संशोधित स्टेटमेंट भी जारी कर दी, लेकिन जब कार्ड की मासिक स्टेटमेंट जारी की गयी तो उसमें फिर से 44,500 रुपये की निकासी दिखायी गयी. उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा लेकिन कुछ हुआ नहीं. इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाया और उनका आरोप था कि बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी हुई.

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