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चारा घोटालाः लालू ने लगायी अदालत बदलने की गुहार

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आज झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यहां चारा घोटाले की सुनवाई कर रही प्रवास कुमार सिंह की विशेष सीबीआई अदालत पर अविश्वास जताया और मामले की सुनवाई किसी और अदालत में स्थानांतरित करने की अपील की. लालू प्रसाद यादव की ओर से उच्चतम न्यायालय […]

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आज झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यहां चारा घोटाले की सुनवाई कर रही प्रवास कुमार सिंह की विशेष सीबीआई अदालत पर अविश्वास जताया और मामले की सुनवाई किसी और अदालत में स्थानांतरित करने की अपील की.

लालू प्रसाद यादव की ओर से उच्चतम न्यायालय के एक अधिवक्ता ने आज यहां प्रवास कुमार सिंह की विशेष सीबीआई अदालत में इस आशय की सूचना दी और अपील की कि झारखंड उच्च न्यायालय में उनके मुवक्किल की इस याचिका पर फैसला होने तक सीबीआई अदालत में बहस स्थगित की जाए.

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और बिहार के मंत्री पी के शाही समेत दो नेताओं से रिश्तेदारी है, जो राज्य में लालू के राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल है. ऐसे में इस न्यायाधीश से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है.

इस बारे में सीबीआई के वकील का कहना था कि मामले में अदालत के फैसले से बचने के लिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस तरह की याचिका आने की आशंका थी, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली है और याचिका की प्रति मिलने पर ही वह अदालत को इस याचिका के निहितार्थ के बारे में अपना पक्ष बतायेंगे. उन्होंने कहा कि इसी तरह की याचिकाओं के चलते चारा घोटाले में लालू से जुड़े किसी मामले में अब तक फैसला नहीं आ सका है.

सीबीआई की विशेष अदालत लालू और जगन्नाथ मिश्र से जुड़े 37 करोड़, 70 लाख रुपये के घोटाले के इस मामले में एक माह से अधिक समय से बहस सुन रही है और अदालत ने बीस जून को कहा था कि वह अपना फैसला 15 जुलाई को सुनायेगी.इससे पूर्व विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को आवश्यक समझने पर अपनी लिखित बहस या अन्य कोई प्रतिवेदन एक जुलाई तक अदालत में दाखिल कर देने के निर्देश दिये थे.

चारा घोटाले के रांची में चल रहे कुल 53 मामलों में से 44 में सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, जिनमें अब तक सवा तीन सौ से अधिक आरोपियों को सजा सुनायी जा चुकी है. कुल 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में 63 में से 53 मामले झारखंड अलग राज्य बनने के बाद रांची स्थानांतरित हुए थे. बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर आधा दर्जन मामलों में आरोपी बनाये गये थे, जिनमें से आय से अधिक संपत्ति का एक मामला पटना में था जिसमें वह बरी किये जा चुके हैं.

चाईबासा कोषागार से वर्ष 1992 से 95 के बीच 37 करोड़, 70 लाख रुपये अवैध ढंग से निकालने के आरसी 20 ए-96 मामले की जांच सीबीआई ने वर्ष 1996 में अपने हाथ में ली थी. इसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, लालू के नजदीकी पूर्व सांसद आर के राणा, जदयू विधायक जगदीश शर्मा, भारतीय प्राशासनिक सेवा के अधिकारी महेश प्रसादद, फूलचंद्र सिंह और डेक जूलियस समेत कुल 44 आरोपी हैं.

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