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प्रदीप बर्मन को जमानत, विदेश जाने पर रोक

नयी दिल्ली. डाबर इंडिया के प्रवर्तकों में से एक प्रदीप बर्मन को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी है, लेकिन उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया है. कालाधन के मुद्दे पर केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गयी सूची में बर्मन का भी नाम शामिल है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट देवेंदर कुमार शर्मा […]

नयी दिल्ली. डाबर इंडिया के प्रवर्तकों में से एक प्रदीप बर्मन को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी है, लेकिन उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया है. कालाधन के मुद्दे पर केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गयी सूची में बर्मन का भी नाम शामिल है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट देवेंदर कुमार शर्मा ने बर्मन को जमानत दी, लेकिन साथ ही यह निर्देश दिया कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर विदेश नहीं जायेंगे. आयकर विभाग ने अदालत में दलील दी थी कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए बर्मन देश छोड़ सकते हैं. इसके बाद ही अदलात ने बर्मन को देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा, ‘दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रदीप बर्मन की जमानत याचिका इस शर्त पर मंजूर की जाती है कि वह 25,000 रुपये का मुचलका भरेंगे और इतनी ही राशि की जमानत देंगे.’ आयकर विभाग की शिकायत के मुताबिक, बर्मन के विदेशी बैंक में खाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में इसका ब्योरा नहीं दिया था.

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