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धर्माधिकारी समिति की सिफारिशें लागू करने का मामला

एयरइंडिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई 18 कोएजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एयर इंडिया और उसकी विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की अपील पर 18 नवंबर को सुनवाई की जायेगी. अपील जस्टिस डीएम धर्माधिकारी समिति की सिफारिशें लागू करने के बंबई हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गयी है. हाइकोर्ट ने […]

एयरइंडिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई 18 कोएजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एयर इंडिया और उसकी विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की अपील पर 18 नवंबर को सुनवाई की जायेगी. अपील जस्टिस डीएम धर्माधिकारी समिति की सिफारिशें लागू करने के बंबई हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गयी है. हाइकोर्ट ने इंडियन एयरलाइंस और एयरइंडिया के विलय पर धर्माधिकारी समिति की रिपोर्ट के अमल पर रोक लगाने से 27 जनवरी को इनकार कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस धर्माधिकारी की अध्यक्षतावाली चार सदस्यीय समिति ने जनवरी, 2012 को एकीकृत एयरइंडिया के 29 हजार कर्मचारियों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी. इन कर्मचारियों में पायलट, केबिन क्रू और इंजीनियर शामिल थे. समिति ने स्टाफ के वेतन को तर्कसंगत बनाने सहित अनेक उपाय करने के सुझाव दिये थे. जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने कहा है कि औद्योगिक विवाद कानून की धारा 9-ए के लागू होने से संबंधित मसले पर फैसला करने की आवश्यकता है. आप सभी सुनवाई की अगली तारीख 18 नवंबर से पहले संक्षिप्त सार दाखिल करें. इस धारा के अनुसार, नियोक्ता इस कानून के तहत किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले अपने कर्मचारियों को 21 दिन का नोटिस दिये बगैर उनकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है.

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