दुबई. दुबई की एक अदालत ने शख्स को इस आधार पर तलाक लेने की इजाजत दे दी कि उसकी पत्नी पर ‘जिन्न का साया’ था और वह सेक्स करने से इनकार कर रही थी. ‘गल्फ न्यूज’ में छपी खबर के मुताबिक, पत्नी लगातार सेक्स करने से इनकार कर रही थी और अंत में उसने पति से कहा कि इस बारे में वह उसके माता-पिता से बात कर लें. अखबार के मुताबिक, पत्नी के मां-बाप ने बताया कि उनकी बेटी पर जिन्न का साया था और उससे छुटकारा पाने की मौलवियों की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं. यह सुनने के बाद पति ने दुबई की एक शरीय अदालत में तलाक का मुकदमा दर्ज किया. सुनवाई के दौरान पति के वकील ने कहा, महिला और उसके परिवार ने मेरे मुवक्किल को धोखा दिया है. उन्हें ईमानदारी बरतनी चाहिए थी और पहले बताना चाहिए था कि महिला पर जिन्न का साया था. उन्हें समस्या के बारे में जानकारी तब दी गयी, जब यह काफी बढ़ गयी. इसलिए महिला को भरण-पोषण के लिए मुआवजे का अधिकार नहीं है.शरीय अदालत ने पति की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन उन्हें 40 हजार दिरहम यानी करीब 6.65 लाख रु पये का मुआवजा चुकाने का निर्देश दिया. हालांकि, अपीलीय अदालत ने तलाक को तो बरकरार रखा, लेकिन मुआवजे के निर्देश को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि महिला ईमानदार नहीं थी और उसने जिन्न वाली बात छिपायी, इसलिए भरण-पोषण के लिए मुआवजे का अधिकार नहीं है.
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पत्नी पर ‘जिन्न’ का साया, मिला तलाक
दुबई. दुबई की एक अदालत ने शख्स को इस आधार पर तलाक लेने की इजाजत दे दी कि उसकी पत्नी पर ‘जिन्न का साया’ था और वह सेक्स करने से इनकार कर रही थी. ‘गल्फ न्यूज’ में छपी खबर के मुताबिक, पत्नी लगातार सेक्स करने से इनकार कर रही थी और अंत में उसने पति […]
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