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टाट्रा सौदा मामले की सुनवाई छह दिसंबर को

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने टाट्रा सौदा संबंधी एक मामले में सुनवाई की तारीख छह दिसंबर तय की है. मामले में सीबीआइ ने टाट्रा वाहनों की खरीद संबंधी फाइल को मंजूरी देने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह द्वारा तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को कथित रुप से घूस के तौर […]

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने टाट्रा सौदा संबंधी एक मामले में सुनवाई की तारीख छह दिसंबर तय की है. मामले में सीबीआइ ने टाट्रा वाहनों की खरीद संबंधी फाइल को मंजूरी देने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह द्वारा तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को कथित रुप से घूस के तौर पर 14 करोड़ रुपये की पेशकश करने के लिए आरोपी बनाया है. तेजिंदर सिंह की तरफ से पेश होनेवाले वकील ने याचिका दाखिल करते हुए उन दस्तावेजों की मांग की जो एजेंसी ने आरोपपत्र के साथ दाखिल किये थे. इसके बाद विशेष सीबीआइ न्यायाधीश मधु जैन ने मामले की सुनवाई छह दिसंबर निर्धारित की. अदालत ने एक सितंबर को तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका ठुकरा दी थी. उस दिन वह अपने खिलाफ जारी समन की तामील करते हुए पेश हुए थे. उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. हालांकि, दिल्ली हाइकोर्ट न्यायालय ने पांच सितंबर को उन्हें जमानत दे दी थी. सीबीआइ ने तेजिंदर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने टाट्रा के 1,676 वाहनों की खरीद के लिए संबंधित फाइल को जुड़ी मंजूरी देने के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख (सीओएएस) वीके सिंह को कथित तौर पर 14 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी. अदालत ने पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, वीके सिंह के बयानों और जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष अन्य अभियोजन गवाहों की गवाही को मानते हुए 28 अगस्त को सीबीआइ के आरोपपत्र का संज्ञान लिया था. सीबीआइ ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि अगस्त-सितंबर 2010 में टाट्रा वाहनों की खरीद संबंधी फाइल वीके सिंह के सामने लंबित थी. वीके सिंह अभी विदेश राज्य मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग के राज्य मंत्री हैं.

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